अम्बेडकरनगर। उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देशानुसार एवं जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अम्बेडकरनगर के आदेशानुसार शनिवार को जनपद न्यायालय में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाना है।
उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशानुसार आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत में लघु प्रकृति के फौजदारी वाद, एन0आई0 एक्ट की धारा 138, भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, वैवाहिक/पारिवारिक वाद, दीवानी वाद, मोटर दुर्घटना एवं प्रतिकर वाद, विद्युत अधिनियम से संबन्धित वाद, श्रम वाद एवं भूमि अध्याप्ति वाद राजस्व वाद आदि सहित अन्य प्रकार के वादों का आपसी सुलह-समझौते के आधार पर अधिक से अधिक वादोंका निस्तारण किया जाना है।
आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत में बैंक के 9342 वाद, जनपद न्यायालय के 6865 वाद, राजस्व न्यायालयों के 9321 वाद, एवं नगर पालिका एवं विकास खण्ड के 847 वाद सहित 26375 वाद आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत में नियत किये गये हैं। जनपद के सभी आम नागरिकों को सूचित किया जाता है कि आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत में अपने अधिक से अधिक संख्या में वाद सुलह समझौता के माध्यम से नियत कर निस्तारित करवायें एवं राष्ट्रीय लोक अदालत का लाभ उठायें।