अंबेडकरनगर जिले में 31 मार्च के बाद नहीं चल सकेंगे 43 सरकारी वाहन
अंबेडकरनगर। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार स्क्रैप पॉलिसी पर केंद्र सरकार के नए नोटिफिकेशन के तहत आगामी 01 अप्रैल 2023 से पहले प्रदेश में सभी 15 साल से पुराने वाहनों को स्क्रैप में भेजने के प्रति गंभीरता से प्रयास कर रही है। केंद्र सरकार के सड़क परिवहन मंत्रालय ने ड्रॉफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें केंद्र और राज्य सरकारों के सभी 15 साल पुराने वाहनों को स्क्रैप (कबाड़) करना होगा। यह नया नियम में निगमों और परिवहन विभाग की बसों और अन्य गाड़ियों के लिए भी अनिवार्य होगा। केंद्र सरकार की स्क्रैप पॉलिसी को प्रदेश में लागू किया जाएगा , इसके लिए योगी सरकार प्रतिबद्ध है।
हमने अंबेडकरनगर जिले के परिवहन महकमे के संभागीय निरीक्षक (प्राविधिक) बिपिन कुमार से मिलकर इस बाबत जानकारी लिया। उन्होंने विस्तार से हमे बताया। आर0आई0 बिपिन कुमार से मिली जानकारी को हम यहां सर्वसाधारण के जानकारी के लिए रेनबोन्यूज में प्रकाशित कर रहे हैं। --- सत्यम सिंह
बिपिन कुमार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, पहली अप्रैल से जिले के 43 राजकीय वाहन नहीं चल पाएंगें। 15 वर्ष की अवधि पूरी कर चुके इन वाहनों को यदि 31 मार्च तक स्क्रैप(कबाड़) न करा लिया गया, तो, परिवहन विभाग पहली अप्रैल से इनका पंजीयन रद्द कर देगा। आर0आई0 के अनुसार, जिले में सवा दो लाख से अधिक ऐसे निजी वाहनों को भी नवीनीकरण का नोटिस जारी किया गया है, जो 15 साल की अवधि पूरी कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि पर्यावरण की बेहतरी के लिए प्रदूषण फैला रहे वाहनों के प्रति सख्ती बढ़ा दी गई है। सरकार के इस नए स्क्रैप पॉलिसी के तहत, जिले के परिवहन विभाग ने सरकारी विभागों को नोटिस जारी कर कहा है कि वे 31 मार्च तक वाहनों को स्क्रैप करा लें। ऐसा न होने की स्थिति में 01 अप्रैल को पंजीयन निरस्त कर दिया जाएगा और इन वाहनों का सड़क पर चलना अवैध माना जाएगा। उनके अनुसार, संबंधित वाहनों के पकड़े जाने पर जिम्मेदारी तय कराते हुए कार्यवाही भी होगी।
जिले में 02 लाख 31 हजार 701 नॉन कॉमर्शियल वाहन, जैसे, कार, जीप व मोटरबाइक और 7746 कॉमर्शियल वाहन जैसे बस, ट्रक आदि के स्वामियों को नोटिस जारी किया गया है। साथ ही, प्रवर्तन कार्यवाही में थानों में 418 वाहनों के स्वामियों को भी नोटिस जारी किया गया है। इसमें कहा गया है कि वे लोग अविलंब परिवहन विभाग के कार्यालय आएं, वहां यदि वाहनों की दशा ठीक पाई गई तो पंजीयन नवीनीकरण कर दिया जाएगा, वरना, संबंधित वाहनों को भी स्क्रैप कराना होगा।
आर0आई0 बिपिन कुमार द्वारा बताया गया कि वाहनों को स्क्रैप कराने का अभियान तेज हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ, जिले में कोई भी व्यक्ति यान स्क्रैपिंग केंद्र खोलने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। परिवहन विभाग ने दो बार सार्वजनिक विज्ञप्ति प्रकाशित कर स्क्रैपिंग केंद्र खोलने के लिए आवेदन आमंत्रित किया, लेकिन, अभी तक एक भी आवेदन नहीं प्राप्त हो सका। लोग स्क्रैपिंग केंद्र खोलने के लिए रुचि नहीं दिखा रहें हैं।
संभागीय निरीक्षक (प्राविधिक) ने बताया कि प्रदूषण रोकने के लिए पुराने वाहनों को नोटिस जारी किया जा चुका है। पंद्रह साल पुराने सरकारी वाहनों को 31 मार्च तक स्क्रैप हो जाना है। यही नहीं, निजी वाहनों को भी आगे इसी प्रक्रिया से गुजरना होगा।
सरकार की स्क्रैप पॉलिसी के तहत दो माइल स्टोन तय किए गए हैं। जिसका अनुपालन कराने के लिए विभाग प्रतिबद्ध और कटिबद्ध है।
