राहुल गांधी को अगर सेशंस कोर्ट ने राहत दी होती तो राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल होने का रास्ता साफ हो सकता था। अब राहुल गांधी को हाईकोर्ट का रुख करना होगा।
सूरत की सेशंस कोर्ट ने मानहानि मामले में राहुल गांधी की दोष सिद्धि पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है। इस पर भाजपा ने सूरत की अदालत के फैसले की तारीफ की है और इसे न्यायपालिका और लोगों की जीत करार दिया है। भाजपा नेता संबित पात्रा ने कहा कि 'अदालत का फैसला गांधी परिवार के अहंकार पर तमाचा है और खासकर राहुल गांधी के लिए।'
संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि इस फैसले से साबित हो गया है कि कानून सभी के लिए समान है। बता दें कि सूरत के सेशंस कोर्ट के स्पेशल जज आर पी मोगरा ने राहुल गांधी की याचिका खारिज कर दी। राहुल गांधी को अगर सेशंस कोर्ट ने राहत दी होती तो राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल होने का रास्ता साफ हो सकता था। अब राहुल गांधी को हाईकोर्ट का रुख करना होगा।
