माफिया अतीक अहमद के चौथे बेटे की रिहाई को लेकर सस्पेंस बरकरार है. अहजम बालिग हो चुका है, बाल संरक्षण गृह में नहीं रखा जा सकता है. सुप्रीम कोर्ट इस केस में सुनवाई करेगा.
माफिया अतीक अहमद के बेटे अहजम अहमद को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है. अहजम अहमद की रिहाई पर सस्पेंस अब भी बरकरार है. क्योंकि अतीक अहमद का चौथे नंबर का बेटा अहजम अहमद 5 अक्टूबर को बालिग हो चुका है. बालिग होने की वजह से अब उसे बाल संरक्षण गृह में नहीं रखा जा सकता. ऐसे में अब यह देखना होगा कि बाल कल्याण समिति माफिया अतीक के बेटे अहजम को रिहा करती है या फिर पुलिस उसकी गिरफ्तारी करती है.
ऐसे में सवाल उठता है क्या पुलिस उसकी गिरफ्तारी करेगी. उमेश पाल शूटआउट केस की जांच में पुलिस को पता चला था कि वारदात में जो आईफोन इस्तेमाल किए गए थे उनकी कोडिंग अतीक के बेटे अहजम ने ही की थी. अतीक अहमद के वकील खान सौलत हनीफ ने भी अपने बयान में यह बात पुलिस को बताई थी. हालांकि पुलिस ने अभी तक अहजम को आरोपी नहीं बनाया है. उमेश पाल शूटआउट केस के बाद प्रयागराज पुलिस को अहजम और उसका छोटा भाई आबान लावारिस हालत में घर के पास घूमते हुए मिले थे.
नाबालिग होने की वजह से पुलिस ने इन दोनों को बाल संरक्षण गृह में दाखिल कर दिया था. 4 मार्च से अतीक के यह दोनों बेटे प्रयागराज के राजरूपपुर इलाके में स्थित बाल संरक्षण गृह में ही है. अतीक के बाल संरक्षण गृह में रखे गए बेटों के बारे में 10 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है. सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई के दौरान कोर्ट को यह बताया जाना है कि बच्चों के बारे में क्या फैसला लिया गया है. अतीक अहमद की एक बहन ने इन दोनों बच्चों की कस्टडी मांगी है.
बाल कल्याण समिति अभी तक इन बच्चों के बारे में फैसला नहीं ले सकी है. प्रशासन भी बच्चों की सुरक्षा को लेकर गंभीर है. नियम के मुताबिक 18 साल की उम्र पूरी कर चुके बालिग किशोरों को बाल संरक्षण गृह में नहीं रखा जाता. अब देखना होगा कि बाल कल्याण समिति यानी CWC इन बच्चों के बारे में क्या फैसला लेती है. अहजम और आबान के पिता अतीक अहमद की हत्या हो चुकी है, जबकि मां शाइस्ता परवीन पुलिस की गिरफ्तारी से बचने के लिए लगातार फरार चल रही है.
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