वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से विधिक साक्षरता शिविर का किया गया आयोजन

वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से विधिक साक्षरता शिविर का किया गया आयोजन

अम्बेडकरनगर। 0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ द्वारा प्रेषित प्लान ऑफ एक्शन 2021-22 के अनुपालन में पद्मनारायण मिश्र जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अम्बेडकरनगर के निर्देशानुसार जिला कारागार मे विश्व एच0आई0वी0 एड्स दिवस के अवसर पर विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन आनलाईन/वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया गया। इस आनलाईन शिविर में प्रियंका सिंह, सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अम्बेडकरनगर, गिरजा शंकर यादव, कारापाल, राजेश कुमार, उपकारापाल द्वारा प्रतिभाग किया गया।

इस आनलाईन विधिक साक्षरता शिविर को सम्बोधित करते हुये प्रियंका सिंह, सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने बताया कि विश्व एड्स दिवस मनाने की शुरूआत 01 दिसम्बर 1988 को हुई थी जिस कामकसद, एच0आई0वी0 एड्स से ग्रसित लोगों की मदद करने के लिये धनजुटाना, लोगों में एड्स को रोकने के लिये जागरूकता फैलाना, और एड्स के जुड़ेमिथ को दूर करते हुये लोगों को शिक्षित करना था। दरअसल, विश्व एड्स दिवस आपको यादकराता है कि ये बीमारी अभी भी हमारे-आपके बीच है और इसे खत्म करने  के लिये हमें लगातार कोशिशें करते रहना होगा। लोगों को एड्स के प्रति जागरूक करने एवं इस गंभीर बीमारी से बचने के लिये हर वर्ष 01 दिसम्बर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। 

इस दिन लोगों का जागरूक किया जाता है कि वो इस बीमारी से बचने के लिये इसकेबारे में ज्यादा से ज्यादाजानसकें की इस बीमारी के क्या लक्षण होते हैं, इससे बचाव किस प्रकार किया जा सकता है और इस बीमारी के क्या-क्या कारण होते हैं। इन्हीसबजानकारियों के लिये विभिन्न प्रकार के अभियानभीचलायेजातेहैं जिससे इस महामारी को जड़ से खत्म करने के प्रयास किये जा सकें साथ ही एच0आई0वी पीडिंत लोगों की सहायता की जा सके। 

बात अगर जागरूकता की करें तो लोगजागरूक जरूर हुये हैंइसलिये आज इसके प्रति कांउसलिंगकरवानेवालों की संख्या बढ़ी है। पर यह संख्या शहरी क्षेत्र के उच्च और कुछहद तक मध्यम वर्ग के लोगों तक हीसीमित है निम्नवर्ग के लोगों में अभीभी जानकारी का अभाव है इसी कारण एच0आई0वी पाजीटिव लोगों की संख्या निम्नवर्ग के लोगों की हीज्यादाहोती है

आनलाईन साक्षरता शिविर के दौरान सचिव महोदया, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अम्बेडकरनगर द्वारा बताया गया कि उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देशानुसार एवं माननीय जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अम्बेडकरनगर के आदेशानुसार शनिवार को जनपद न्यायालय अम्बेडकरनगर में  राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाना है। 

0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशानुसार आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत में लघु प्रकृति के फौजदारी वाद, एन0आई0 एक्ट की धारा 138, भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, वैवाहिक/पारिवारिक वाद, दीवानी वाद, मोटर दुर्घटना एवं प्रतिकर वाद, विद्युत अधिनियम से संबन्धित वाद, श्रम वाद एवं भूमि अध्याप्ति वाद राजस्व वाद आदि सहित अन्य प्रकार के वादों का आपसी सुलह-समझौते के आधार पर अधिक से अधिक निस्तारण किया जाना है।

 अतः जनपद के सभी आम नागरिकों को सूचितकिया जाता है कि आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत में अपने अधिक से अधिक संख्या में वाद सुलह समझौता के माध्यम से नियत कर निस्तारित करवायें एवं राष्ट्रीय लोक अदालत का लाभ उठायें।

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