भीटी में बाल अधिकार विषयक शिविर का हुआ आयोजन

भीटी में बाल अधिकार विषयक शिविर का हुआ आयोजन


- सत्यम सिंह


अंबेडकरनगर(रेनबोन्यूज समाचार सेवा) उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ द्वारा प्रेषित प्लान ऑफ एक्शन 2022-23 के अनुपालन में  पद्म नारायण मिश्र, जनपद न्यायाधीश / अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अम्बेडकरनगर के निर्देशानुसार दिनांक 04.04.2022 को तहसील सभागार - भीटी, अम्बेडकरनगर में बाल अधिकार (मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना) विषय पर सुश्री प्रियंका सिंह, सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अम्बेडकरनगर द्वारा विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अम्बेडकरनगर द्वारा आम जन को विधिक सेवायें उपलब्ध कराने हेतु तहसील भीटी में संचालित लीगल एड क्लीनिक का निरीक्षण कोविड-19 महामारी को दृष्टिगत रखते हुए जारी दिशा-निर्देशों के अन्तर्गत किया गया। शिविर एवं निरीक्षण में  सुनील कुमार, तहसीलदार / सचिव, तहसील विधिक सेवा समिति, भीटी, अम्बेडकरनगर एवं प्रमोद कुमार पराविधिक स्वयं सेवक उपस्थित आये।

शिविर को सम्बोधित करते हुये सुश्री प्रियंका सिंह सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अम्बेडकरनगर ने बताया कि कोविड-19 में जो बच्चे अपने माता-पिता को खो चुके हैं उनके जीवन को संवारने हेतु उ0प्र0 सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना का शुभारम्भ किया गया है। इस तत्परता का मूल उद्देश्य परेशान बच्चों को तत्काल मदद पहुंचाना है उनको गलत हाथों में जाने से बचाना है इस योजना के तहत अनाथ हुये बच्चों के भरण-पोषण, शिक्षा, चिकित्सा आदि की व्यवस्थाओं का पूरा ख्याल शासन के द्वारा रखा जायेगा। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना से जिन बच्चों को लाभान्वित किया जाना है उनकी श्रेणी तय कर दी गयी है। योजना में 0 से 18 वर्ष ऐसे बच्चे शामिल किये जायेंगे जिनके जिनके माता-पिता दानों की मृत्यु कोविड-19 से हो गयी है या माता-पिता में से एक की मृत्यु मार्च 2020 से पहले हो गयी थी और दूसरे की मृत्यु कोविड काल में हो गयी अथवा दोनों की मृत्यु 01 मार्च 2020 से पहले हो गयी थी और वैध संरक्षक की मृत्यु कोविङ काल में हो गयी इसके अलावा 0 से 18 वर्ष के ऐसे बच्चे जिनके माता-पिता में से किसी एक की मृत्यु कोविड काल में हो और वह परिवार का मुख्य कर्ता-धर्ता हो और वर्तमान में जीवित में माता-पिता सहित परिवार की आय 2,00,000/- रू० से अधिक न हो। ऐसे लोगों को योजना में शामिल किया जायेगा योजना के तहत चिन्हित बालिकाओं के शादी योग्य होने तक शादी के लिये 1,01,000 /- रू0 दिये जायेंगे। माता-पिता की मृत्यु से 02 के अन्दर आवेदन तथा अनुमोदन की तिथि से लाभ अनुमन्य होगा।

शिविर के उपरान्त सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अम्बेडकरनगर द्वारा तहसील भीटी में स्थापित लीगल एड क्लीनिक का निरीक्षण किया गया लीगल एड क्लीनिक में कार्यरत पराविधिक स्वयं सेवकों से उनकी समस्याओं के सम्बन्ध में बात की गई, नामिका अधिवक्ताओं के बात की गई, वादकारियों से भी चर्चा की गई एवं लीगल एड क्लीनिक हेतु बनायी गई पंजिकाओं को भी देखा गया एवं लीगल एड क्लीनिक के सुचारू रूप से संचालन हेतु तहसीलदार / सचिव, तहसील विधिक सेवा समिति, भीटी को दिशा-निर्देशा दिये गये।

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