आधी बांह की शर्ट और हवाई चप्पल पहनकर ड्राइविंग पर होता है चालान, जानिए ट्रैफिक नियम

आधी बांह की शर्ट और हवाई चप्पल पहनकर ड्राइविंग पर होता है चालान, जानिए ट्रैफिक नियम



कई लोगों के मन में ट्रैफिक नियमों को लेकर काफी कंफ्यूजन रहता है। दरअसल सोशल मीडिया पर ट्रैफिक रूल्स को लेकर तरह-तरह की बातें आती रहती हैं जिससे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। जबकि इन बातों में कुछ सच्चाई है तो कुछ अफवाह भी। 


ऐसे न जाने कितनी ही बातें हैं जिनको लेकर लोगों में कंफ्यूजन है कि कुछ ऐसे नियम है जिससे चालान हो सकता है। ट्रैफिक नियमों को लेकर जानकारी होना और जागरुक होना बहुत जरूरी है। हालांकि सुरक्षा के नजरिये से समय-समय पर नियमों में बदलाव भी किए जाते हैं। 


दो साल पहले केंद्रीय मंत्री नितन गडकरी ने ट्वीट कर बताया था कि किन बातों पर चालान नहीं है और ऐसी अफवाहों पर ध्यान न दें। उनका पुराना ट्वीट एक बार सुर्खियों में है। ट्रैफिक नियम कहता है कि आंधी बांह वाली शर्ट पहनकर ड्राइविंग करने पर चालान नहीं कटता है। इसके अलावा लुंगी-बनियान में ड्राइविंग, गाड़ी में एक्स्ट्रा बल्ब नहीं रखने पर, गाड़ी का शीशा गंदा होने पर और चप्पल पहनकर गाड़ी चलाने पर भी चालान का कोई प्रावधान नहीं है। हालांकि बता दें कि पिछले दिनों  चप्पल पहनकर गाड़ी चलाने पर एक शख्स को 1000 रुपए जुर्माने किया गया है। यह फैसला हादसों में कमी लाने को ध्यान में रखकर लिया गया है।


ट्रैफिक रूल तोड़ने पर पुलिसवाले वाहन की चाबी निकाल लेते हैं या फिर गाड़ी की हवा निकाल देते हैं, जो सरासर नियम के खिलाफ है। ट्रैफिक पुलिसवाले को व्हीकल सीज करने का अधिकार नहीं होता है। इंडियन मोटर व्हीकल एक्ट 1932 के तहत ASI स्तर का अधिकारी ट्रैफिक वॉयलेशन पर चालान काट सकता है। एएसआई, एसआई, इंस्पेक्टर को स्पॉट फाइन करने का अधिकार होता है लेकिन गाड़ी की चाबी या हवा निकालने का नहीं।

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