मुंबई। अक्टूबर को मुंबई के तट पर एक क्रूज में कथित ड्रग्स पार्टी के आरोप में गिरफ्तार बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने शनिवार को विस्तृत जमानत आदेश जारी किया है। आदेश में हाई कोर्ट ने कहा कि आर्यन खान को किसी भी आपत्तिजनक पदार्थ के साथ नहीं पाया गया और मामले के अन्य आरोपी अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा के बीच साजिश का कोई सबूत नहीं मिला है।
दरअसलए शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान उन 20 लोगों में शामिल थे जिन्हें 2 अक्टूबर को मुंबई क्रूज पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की ओर से गई छापेमारी के बाद गिरफ्तार किया गया था। आर्यन खान को 3 अक्टूबर को हिरासत में लिया गया थाए जिसके बाद उन्हें औपचारिक रूप से बाद में गिरफ्तार किया गया था। यहां तक की आर्यन को क्रूज ड्रग्स मामले में मुंबई की आर्थर रोड जेल से तीन हफ्ते तक रहने के बाद जमानत मिली थी।
बॉम्बे हाई कोर्ट ने जमानत आदेश में बताया कि आर्यन खान के फोन पर मिले व्हाट्सएप चैट साजिश के मुद्दे पर अन्य सह.आरोपियों के साथ तीनों के किसी भी संबंध का संकेत नहीं देते हैं। जमानत आदेश के साथ हाई कोर्ट ने 14 पन्नों का आदेश देते हुए यह साफ कर दिया कि आर्यन और उनके साथियों के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। अदालत के आदेश में कहा गया है।
अदालत को यह समझाने के लिए रिकॉर्ड पर शायद ही कोई पॉजिटिव सबूत है कि सभी आरोपी व्यक्ति सामान्य इरादे से गैरकानूनी कार्य करने के लिए सहमत थे।श् बॉम्बे हाई कोर्ट ने यह भी नोट किया कि श्आवेदकों का मेडिकल टेस्ट भी नहीं किया गया था ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि उन्होंने उस समय पर ड्रग्स का सेवन किया था या नहीं।
