अब बिना अदालत में जाये बगैर पति-पत्नी के बीच आपसी विवादों का निपटारा किया जा सकेगा

अब बिना अदालत में जाये बगैर पति-पत्नी के बीच आपसी विवादों का निपटारा किया जा सकेगा


अंबेडकरनगर।
आज दिनांक 22.11.2021 को समय 12ः30 बजे पुरानी कचेहरी अकबरपुर स्थित पारिवारिक न्यायालय परिसर में अनमोल पाल, माननीय प्रधान न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय, अम्बेडकरनगर द्वारा सुश्री प्रियंका सिंह, सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अम्बेडकरनगर की उपस्थिति में"Permanent Legal Aid Help Desk of DLSA Kiosk" उद्घाटन किया गया। माननीय प्रधान न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय, अम्बेडकरनगर द्वारा बताया गया कि अब ऐसे मामलों जिनमें पति-पत्नी के बीच तकरार है या आपसी मतभेद है तो ऐसे मतभेदों का निपटारा प्री लिटिगेशन स्तर पर हो सकेगा। इस हेतु पारिवारिक न्यायालय, अम्बेडकरनगर में वैवाहिक विवाद समाधान प्री-लिटिगेशन हेल्प डेस्क की स्थापना की गयी है। 

यहां पर पीड़ित पक्ष अपनी अर्जी देकर अपनी बात कह सकते हैं। ऐसे विवाद जो अभी किसी न्यायालय में लम्बित नहीं हैं लेकिन भविष्य में ऐसे विवादों को किसी भी न्यायालय में आने की प्रबल संभावनाएं हैं। तो ऐेसे विवादों का निपटारा प्री लिटिगेशन स्टेज पर निपटाये गये मुकदमों के फैसले किसी भी सक्षम न्यायालय द्वारा पारित डिक्री के समान ही पक्षकारों पर बाध्यकारी प्रभाव रखेंगे। ऐसे फैसलों की मान्यता माननीय उच्चमत न्यायालय, तक होगी। पति या पत्नी में कोई भी व्यक्ति पारिवारिक न्यायालय स्थित हेल्प डेस्क कियोस्क अथवा कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अम्बेडकरनगर में अपनी अर्जी पेश करके अपने मामलों का निपटारा सुलह-समझौता के माध्यम से करवा सकता है।

उपरोक्त कार्यक्रम के दौरान सचिव महोदय, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अम्बेडकरनगर द्वारा उपस्थित सभी को बताया गया कि उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देशानुसार एवं माननीय जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अम्बेडकरनगर के आदेशानुसार दिनांक 11.12.2021 दिन शनिवार को जनपद न्यायालय अम्बेडकरनगर एवं पारिवारिक न्यायालय में  राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाना है। उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशानुसार आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक वादों/प्रकरणों का निस्तारण सुलह-समझौता के माध्यम से किया जाना है। अतः जनपद के सभी आमजन को सूचित किया जाता है कि आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत में अपने अधिक से अधिक संख्या में वाद नियत कर निस्तारित करवायें एवं राष्ट्रीय लोक अदालत दिनांक 11.12.2021 का लाभ उठायें।



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