पवन पाण्डेय दोषमुक्त

पवन पाण्डेय दोषमुक्त


मामला 
14 साल पूर्व एक व्यक्ति का लाइसेंसी रायफल जबरन रख लेना

अम्बेडकरनगर। एक व्यक्ति की लाइसेंसी रायफल जबरन रख लेने के मामले में न्यायालय ने आरोपी पवन कुमार पाण्डेय (पूर्व विधायक) अकबरपुर को दोषमुक्त कर दिया है। जिले के भीटी थाना क्षेत्र के धर्मगंज गाँव निवासी जय प्रकाश पाण्डेय ने 2007 में थाने में इस सम्बन्ध में मुकदमा दर्ज कराया था।

जयप्रकाश पाण्डेय ने आरोप लगाया था कि पवन कुमार पाण्डेय (पूर्व विधायक) ने जबरन उसकी रायफल रख ली है। मामला सत्र परीक्षण के लिए विशेष न्यायाधीश सांसद एवं विधायक सम्बंधित आपराधिक प्रकरण अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी प्रथम अम्बेडकरनगर अभिषेक कुमार श्रीवास्तव के समक्ष पेश हुआ। बचाव पक्ष के अधिवक्ता विनोद पाण्डेय ने कोर्ट के समक्ष साक्ष्य व तर्क प्रस्तुत किया। 

वादी पक्ष के अधिवक्ता कोर्ट के समक्ष साक्ष्य व गवाह प्रस्तुत नही कर सका। इस पर अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी प्रथम ने पवन कुमार पाण्डेय (पूर्व विधायक) को जबरन  रायफल रख लेने के मामले में दोषमुक्त कर दिया। न्यायालय के इस फैसले से पवन पाण्डेय के तमाम समर्थकों शुभचिन्तको व हितमित्रों ने हर्ष व्यक्त किया है।


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