अम्बेडकरनगर। जिला मजिस्ट्रेट सैमुअल पॉल एन. ने विभिन्न त्योहारों, विभिन्न आयोजित परीक्षाओं एवं कोरोना महामारी के बचाव हेतु जिले में लोक व्यवस्था, शान्ति व्यवस्था, कानून व्यवस्था एवं जनसुरक्षा के दृष्टिगत धारा-144 प्रभावी ढंग से लागू किया है।
जिला मजिस्ट्रेट के आदेश में कहा गया है कि कोविड-19 गाइड लाइन का पालन आवश्यक है। जिसमें बन्द स्थानों में एक समय में अधिकतम 200 से अनधिक आमंत्रित अतिथियों का कोविड-19 गाइडलाइन का अनुपालन करते हुए प्रवेश की अनुमति दी जायेगी।
कोई भी व्यक्ति प्रत्यक्ष/परोक्ष रूप से ऐसा कोई कृत्य नहीं करेगा जिससे विभिन्न समुदायों, वर्गों व समूहों में वैमनस्य एवं द्वेष उत्पन्न हो। जबरिया विरोध स्वरूप बाजार, स्कूल-कॉलेज तथा अन्य संस्थाओं को न तो कोई बन्द करायेगा और न तो ऐसा करने के लिए प्रेरित करेगा।
सार्वजनिक मार्गों सड़कों पर सामान्य आवागमन को बाधित करने वाला दण्ड का भागी होगा। यह निषेधाज्ञा आगामी 31 जनवरी 2022 का लागू रहेगा। इस आदेश अथवा इसके किसी भी अंश का उल्लंघन भारतीय दण्ड विधान की धारा-188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है।