इसके तहत यदि कोई भी व्यक्ति अवैध खनन एवं उसका परिवहन करते हुए पकड़ा गया तो उसे रॉयल्टी का 15 गुना अधिक जुर्माना भरना होगा इसके अलावा इतनी ही राशि पर्यावरण छतिपूर्ति भी वसूली की जाएगी यदि कोई अवैध उत्खनन कारोबारी यह राशि जमा नहीं करेगा तो उसके वाहन जब्त किए जाएंगे और इस राशि से जुर्माना वसूला जाएगा इस संबंध में सरकार ने गजट नोटिफिकेशन भी कर दिया है इसके लिए खनिज विभाग द्वारा अनुमति दी जाती है लेकिन अंबेडकर नगर जिले में बड़ी मात्रा में अवैध खनन भी चल रहा है.
कई अवैध खनन कारोबारी वर्षों से इस धंधे में सक्रिय हैं और चोरी-छिपे अवैध मिट्टी और रेत का बड़ा कारोबार जिले में चला रहे हैं हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी के बाद जुर्माने का प्रावधान खत्म कर दिया गया है अब सीधे एफ आई आर दर्ज किया जाएगा अवैध खनन करने वालों पर धारा 175/ 379 /414 /411/ 420 /120 बी 406 एवं अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाएगा इस विषय पर जब उप जिला अधिकारी से बात करना चाहा तो उनका सरकारी नंबर बंद पाया गया और कई बार नेटवर्क कवरेज क्षेत्र से बाहर बता रहा है.
कई बार उनसे प्राइवेट नंबर मांगने की कोशिश की गई लेकिन बार-बार उप जिला अधिकारी नंबर देने से इंकार कर दिया खनन का उप जिलाधिकारी से कई बार शिकायत की गई है लेकिन बार-बार उन्होंने इस मामले को अनदेखा कर दिया जिसके कारण एक बहुत बड़ी घटना हो गई जिसमें पुलिस 3 दिनों तक हलकान रही लेकिन इसके बावजूद भी लगातार अवैध खनन चलता आ रहा है कई गंभीर आरोप लोगों द्वारा लगाया जा रहा है।
