फिटनेस फेल वाहनों के विद्यालय प्रबंधन पर दर्ज होगा केस : एडीएम

फिटनेस फेल वाहनों के विद्यालय प्रबंधन पर दर्ज होगा केस : एडीएम

अपर जिलाधिकारी अशोक कुमार कन्नौजिया ने कहा, विद्यालय प्रबंधन एक हफ्तें में कराएं फिटनेस

अन्यथा की स्थिति में दर्ज होगी एफआईआर

- सत्यम सिंह

अंबेडकरनगर। स्कूली वाहनों से होने वाले हादसों से बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार नए मापदंड के क्रियान्यवयन हेतु अपर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में बुधवार 03 अगस्त 2022 को कलेक्ट्रेट सभागार में एक बैठक हुई। इसमें जिले के सभी विद्यालय के प्रबंधक, प्रधानाचार्य और संचालक उपस्थिति रहे। बैठक की अध्यक्षता करते हुए अपर जिलाधिकारी ने जिला विद्यालय निरीक्षक और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किया कि जो विद्यालय बार-बार कहने के बाद भी अपने स्कूली वाहनों का फिटनेस कराने में रुचि नहीं ले रहें हैं, उनकी मान्यता समाप्त करने की कार्यवाही की जाए। 

अशोक कुमार कनौजिया, अपर जिलाधिकारी (वित्त एंव राजस्व

इस महत्वपूर्ण बैठक में एडीएम ए0के0 कन्नौजिया ने कहा कि वाहनों का फिटनेस एक सप्ताह के अंदर जरुर करा लें, अन्यथा की स्थिति में विद्यालय प्रबंधन के खिलाफ एफ0आई0आर0 दर्ज करायी जाएगी। उक्त बैठक में एडीएम ने जानकारी देते हुए कहा कि जिले में कुल 1205 वाहन पंजीकृत हैं। इसमें से 438 पंजीकृत वाहनों का फिटनेस समाप्त है। 

अपर जिलाधिकारी अशोक कुमार कनौजिया ने बैठक के दौरान कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के गाइड लाइन और नए मापदंड के अनुसार एक सप्ताह के भीतर सभी स्कूली वाहन फिटनेस कराने के बाद ही मार्ग पर संचालित करे। यदि किसी विद्यालय का वाहन बिना फिटनेस के अथवा नियम विरुद्ध सड़क पर संचालित पाया जाएगा तो प्रवर्तन कार्रवाई के तहत वाहन को बंद करते हुए सम्बंधित प्रधानाचार्य के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराया जाएगा।

विपिन कुमार रावत, संभागीय निरीक्षक (प्रा0) 

15 वर्ष से अधिक वाहन का सड़क पर संचालन न करें: विपिन कुमार

बैठक के दौरान संभागीय निरीक्षक (प्राविधिक) विपिन रावत ने बताया कि जिन वाहनों की आयु 15 वर्ष से अधिक हो चुकी है, उनके प्रपत्र चेचिस कटिंग तत्काल परिवहन कार्यालय में जमा कर पंजीकरण निरस्त करा लें। उन्होंने बताया कि 15 वर्ष से अधिक हो चुके वाहन का सड़क पर संचालन न करे। इसके साथ ही विद्यालय पदाधिकारियो को निर्देशित किया गया कि प्रत्येक विद्यालय प्रबंधन अपने विद्यालय में परिवहन सुरक्षा समिति की बैठक कर कार्यवृत तत्काल परिवहन कार्यालय को उपलब्ध करा दे।




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