सेविंग और करंट अकाउंट को लेकर 1 जून से बदलने जा रहा ये नियम, जानें क्या करने वाले हैं बैंक

सेविंग और करंट अकाउंट को लेकर 1 जून से बदलने जा रहा ये नियम, जानें क्या करने वाले हैं बैंक

अप्रैल 2023 में आरबीआई ने जमाकर्ताओं के पैसों की सुरक्षा को देखते हुए मौजूदा अनक्लेम्ड डिपॉजिट राशि का उसके सही मालिकों को वापस देने की बात कही थी.





1 जून से सेविंग और करंट अकाउंट में बड़ा बदवाव होने वाला है. यह बदलाव अनक्लेम्ड डिपॉजिट को लेकर होगा. इसके लिए आरबीआई ने 100 दिन 100 कैंपेन शुरू किया है. बैंकों को इस समय सीमा में इस जमा राशियों को सेटल करना होगा. 


आरबीआई के गाइडलाइन के अनुसार सेविंग और करंट अकाउंट में 10 वर्षों से बिना ऑपरेट किए रकम बची हुई है या मैच्योरिटी की तारीख से 10 साल के भीतर किसी ने दावा नहीं किया तो उसे अनक्लेम्ड डिपॉजिट के रूप में माना जाएगा. गाइडलाइन के अनुसार, 1 जून से इसे बैंकों को सेटल करना होगा. 


इस राशियों को बैंकों द्वारा आरबीआई के तहत बनाए गए जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता (DEA) फंड में ट्रांसफर किया जाता है. हाल ही में आरबीआई कई बैंकों में अनक्लेम्ड डिपॉजिट का पता लगाने के लिए एक वेब पोर्टल लाई थी. अप्रैल 2023 में आरबीआई ने जमाकर्ताओं के पैसों की सुरक्षा को देखते हुए मौजूदा अनक्लेम्ड डिपॉजिट राशि का उसके सही मालिकों को वापस देने की बात कही थी. इस वजह से आरबीआई ने हाल ही में कई बैंकों में अनक्लेम्ड डिपॉजिट का पता लगाने के लिए एक वेब पोर्टल बनाने का निर्णय लिया था. आरबीआई के डिप्टी गवर्नर राजेश्वर राव ने अप्रैल में कहा था कि यह अनक्लेम्ड डिपॉजिट के लिए यह वेब पोर्टल तीन से चार महीनों में तैयार होने की उम्मीद है.


इसके बाद 12 मई को आरबीआई ने इन अनक्लेम्ड डिपॉजिट का पता लगाने के लिए '100 दिन 100 भुगतान' अभियान की घोषणा की. इसके तहत देश के हर जिले में हर बैंक को केवल 100 दिनों के भीतर 100 अनक्लेम्ड डिपॉजिट को सेटल करना होगा. बैंकों को यह अभियान 1 जून 2023 से शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं. आरबीआई समय-समय पर जागरूकता अभियान के माध्यम से ऐसे अनक्लेम्ड डिपॉजिट का दावा करने के लिए संबंधित बैंक की पहचान करने और उससे संपर्क करने के लिए अप्रोच करता रहा है.

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