पूर्व सांसद धनंजय सिंह दोषी करार

पूर्व सांसद धनंजय सिंह दोषी करार

पूर्व सांसद धनंजय सिंह की सजा पर सुनवाई कल बुधवार (6 मार्च) को होगी. कोर्ट ने यह फैसला 4 साल पुराने अपहरण के मामले में सुनाया है.




जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह व सहयोगी संतोष विक्रम को अपहरण और रंगदारी मामले में अपर सत्र न्यायाधीश शरद त्रिपाठी द्वारा दोषी करार ठहराया गया है. वहीं सजा पर सुनवाई बुधवार (6 मार्च) को होगी. कोर्ट ने यह फैसला 4 साल पुराने मामले में सुनाया है. पूर्व सांसद धनंजय सिंह को एसटीपी के प्रोजेक्ट मैनेजर को धमकी व अपहरण के मामले में दोषी करार दिया गया है. पुलिस ने पूर्व सांसद को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया है.


बता दें कि मुजफ्फरनगर निवासी नमामि गंगे के प्रोजेक्ट मैनेजर अभिनव सिंघल ने 10 मई 2020 को लाइन बाजार थाने में अपहरण रंगदारी व अन्य धाराओं में धनंजय व उनके साथी विक्रम पर प्राथमिकी दर्ज कराया था. संतोष विक्रम दो साथियों के साथ वादी का अपहरण कर पूर्व सांसद के आवास पर ले गए, वहां धनंजय सिंह पिस्टल लेकर आए और गालियां देते हुए वादी को कम गुणवत्ता वाली सामग्री की आपूर्ति करने के लिए दबाव बनाए. वहीं इनकार करने पर धमकी देते हुए रंगदारी मांगा.


वहीं इस मामले में एफआइआर दर्ज की गई थी और इसके बाद पूर्व सांसद गिरफ्तार हुए और बाद में जमानत हो गई थी. जिसे पुलिस ने न्यायालय में पेश किया था.

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