सरकारी संस्थानों में धूम्रपान पर लगेगा पूरी तरह प्रतिबंध!

सरकारी संस्थानों में धूम्रपान पर लगेगा पूरी तरह प्रतिबंध!



अम्बेडकरनगर। जिले में नशा मुक्त समाज बनाने की दिशा में प्रशासन ने कड़ा कदम उठाया है। अब किसी भी सरकारी कार्यालय, संस्थान या सार्वजनिक दफ्तर के भीतर धूम्रपान करना पूरी तरह प्रतिबंधित होगा। जिलाधिकारी अविनाश सिंह के निर्देशानुसार अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व डॉ. सदानंद गुप्ता ने नार्को को-ऑर्डिनेशन सेंटर डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी (एनसीओआरडी) की बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित की। इस बैठक में नशे की लत और अवैध मादक पदार्थों की बिक्री पर प्रभावी रोकथाम के लिए सख्त दिशा-निर्देश जारी किए गए।


नशे के खिलाफ सख्त अभियान, लापरवाही हुई तो होगी कार्रवाई!


एडीएम डॉ. सदानंद गुप्ता ने बैठक में अधिकारियों को निर्देशित किया कि अवैध नशीले पदार्थों की तस्करी, बिक्री और उपयोग पर रोक लगाने के लिए सख्त कदम उठाए जाएं। उन्होंने कहा कि नशे के कारण समाज और युवाओं का भविष्य अंधकारमय हो रहा है, इसे रोकने के लिए सभी विभागों को मिलकर कार्य करना होगा।


स्कूल-कॉलेजों में चलेगा ‘नशा मुक्त भारत’ अभियान


प्रशासन ने विशेष रूप से विद्यालयों में नशा मुक्ति अभियान चलाने के निर्देश दिए। इस अभियान के तहत छात्रों को नशे से दूर रहने की शपथ दिलाई जाएगी।हस्ताक्षर अभियान चलाया जाएगा। नुक्कड़ नाटक, निबंध और कविता प्रतियोगिताओं का आयोजन होगा। शिक्षकों और अभिभावकों को भी जागरूक किया जाएगा।


स्कूल-कॉलेजों के 100 मीटर के दायरे में किसी भी तरह की तंबाकू या नशीले पदार्थों की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित कर दी गई है। यदि किसी भी विद्यालय या कॉलेज के सामने इस तरह की दुकानें संचालित पाई गईं तो उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई होगी।


औषधीय प्रतिष्ठानों पर नारकोटिक्स युक्त दवाओं की अवैध बिक्री को रोकने के लिए कड़ी निगरानी की जाएगी।अगर कोई मेडिकल स्टोर प्रतिबंधित नशीली दवाओं की अवैध बिक्री में लिप्त पाया गया, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।


अवैध मादक पदार्थों की तस्करी और बिक्री पर रोक लगाने के लिए पुलिस और आबकारी विभाग को सघन अभियान चलाने के आदेश दिए गए हैं।थाना इब्राहिमपुर, टांडा और अलीगंज में विशेष अभियान चलाए जाएंगे।जिला कारागार में भी नशे के खिलाफ जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिए गए।हर पुलिस थाने को अपने क्षेत्र में नशे के कारोबार पर नजर रखने और अवैध गतिविधियों पर तुरंत कार्रवाई करने के आदेश मिले हैं।


प्रशासन ने सख्त कदम उठाते हुए सरकारी संस्थानों, कार्यालयों और सार्वजनिक दफ्तरों में धूम्रपान पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है।


अब किसी भी सरकारी दफ्तर में धूम्रपान करने पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है।सभी सरकारी भवनों के बाहर ‘धूम्रपान निषेध क्षेत्र’ के बोर्ड लगाए जाएंगे।


जो भी कर्मचारी या आगंतुक सरकारी कार्यालयों में धूम्रपान करते पाए जाएंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।


इस बैठक में जिला आबकारी अधिकारी, जिला कृषि अधिकारी, सीओ सिटी, अपर जिला सूचना अधिकारी सहित अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। सभी को नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियानों को सफल बनाने के लिए आपसी समन्वय से कार्य करने के निर्देश दिए गए।


अपर जिलाधिकारी ने स्पष्ट कर दिया कि अब नशे के सौदागरों और तस्करों पर प्रशासन का डंडा चलेगा! यदि कोई भी व्यक्ति या संस्थान नशीले पदार्थों की तस्करी, बिक्री या सेवन में लिप्त पाया जाता है, तो उसे किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा! 

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