अम्बेडकरनगर। वृद्धाश्रम और जिला कारागार में शुक्रवार को विधिक जागरूकता की एक नई रोशनी फैली, जब अपर जिला जज एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव भारतेन्दु प्रकाश गुप्ता के नेतृत्व में विधिक साक्षरता शिविर और निरीक्षण अभियान आयोजित किया गया।
भारतेन्दु गुप्ता ने बताया कि माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण-पोषण एवं कल्याण अधिनियम-2007 और संशोधित अधिनियम-2019 के तहत 60 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्ग अपने बच्चों या संपत्ति के उत्तराधिकारियों से भरण-पोषण की मांग कर सकते हैं।
उन्होंने निःशुल्क विधिक सहायता हेल्पलाइन 15100 और एलएसएमएस पोर्टल की जानकारी देते हुए कहा कि अब न्याय सिर्फ एक कॉल दूर है!
निरीक्षण के दौरान वृद्धजनों से मुलाकात कर स्वास्थ्य, देखभाल और सुविधाओं की स्थिति का जायजा लिया गया। निर्देश दिए गए कि मौसमी बीमारियों से बचाव के लिए चिकित्सा सुविधाएं तत्काल उपलब्ध कराई जाएं और परिसर की सफाई सुनिश्चित की जाए।
कारागार निरीक्षण के दौरान कैदियों के स्वास्थ्य, भोजन और कानूनी सहायता पर चर्चा हुई। जरूरतमंद बंदियों को निःशुल्क विधिक सहायता दिलाने की प्रक्रिया समझाई गई।
