शातिर अपराधी ओम गिरी की 1 करोड़ 15 लाख की बेनामी संपति कुर्क

शातिर अपराधी ओम गिरी की 1 करोड़ 15 लाख की बेनामी संपति कुर्क


अम्बेडकरनगर।
जैतपुर थाना इलाके में धारा 14(1) उत्तर प्रदेश गिरोह अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए पुलिस ने गैंगेस्टर एक्ट में वांछित अपराधी की 1 करोड़ 15 लाख रुपए की अचल संपत्ति कुर्क की। कुर्क की कार्रवाई शातिर अपराधी ओम गिरी उर्फ उमानाथ गिरी निवासी मढ़वरपुर के खिलाफ की गई। एसपी आलोक प्रियदर्शी ने बताया कि 98/21 धारा 3(1) यूपी गैंगेस्टर एक्ट थाना जैतपुर के अभियुक्त के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 14(1) उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द अधिनियम के कार्यवाही करते हुए 1 करोड़ 15 लाख रुपए की सम्पत्ति कुर्क की गयी।

एसपी आलोक प्रियदर्शी ने बताया कि अभियुक्त ओम गिरी उर्फ उमानाथ गिरी का ग्राम मढ़वरपुर एक शातिर किस्म का अपराधी है। इसके खिलाफ हत्या, लूट रंगदारी के कई मामले दर्ज है। इसके द्वारा अपने पिता के गाटा संख्या 118/0.48 हे0 में अर्द्धनिर्मित पक्का मकान जिसकी कीमत लगभग 15 लाख रुपये है। इसके अलावा अभियुक्त के भाई भृगुनाथ गिरी द्वारा अपनी माता श्रीमती आशा देवी ग्राम मुस्तफाबाद के गाटा संख्या 53/0.013 हे0 में अभियुक्त ओम गिरी उर्फ उमानाथ गिरी के सहयोग से बनाया पक्का मकान, जिसकी कीमत 1 करोड़ रूपये है। इन सभी को डीएम के आदेश के बाद कुर्क किया गया।

एसपी ने बताया कि उपरोक्त समस्त सम्पत्ति का उपभोग ओम गिरी उर्फ उमानाथ गिरी व उसके परिवार द्वारा किया जा रहा था, जिसकी वर्तमान बाजार मूल्य लगभग 1 करोड़ 15 लाख रुपये है। उन्होंने बताया कि अभियुक्त के पास ज्ञात आय का कोई विधिक स्रोत नही है। अभियुक्त आपराधिक एवं समाज विरोधी क्रियाकलापों में लिप्त है तथा अपराध जगत में सक्रिय है। इसने अपने आपराधिक क्रियाकलापों के द्वारा धन अर्जित कर उसके द्वारा उपरोक्त अजल सम्पत्ति को प्राप्त किया गया है।

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