बाल विवाह दण्डनीय अपराध, 2 वर्ष की सजा, 1 लाख जुर्माना, अथवा दोनों: राकेश कुमार

बाल विवाह दण्डनीय अपराध, 2 वर्ष की सजा, 1 लाख जुर्माना, अथवा दोनों: राकेश कुमार

राकेश कुमार, जिला प्रोबेशन अधिकारी 

अम्बेडकरनगर।
समाज के कुछ लोगों द्वारा लड़के और लड़कियों का विवाह निर्धारित आयु क्रमशः 21 और 18 वर्ष के पूर्व ही कर दिया जाता है। प्रायः इस तरह का विवाह अक्षय तृतीया के अवसर पर होते हैं। बाल विवाह एक दण्डनीय अपराध है। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम-2006 के अन्तर्गत बाल विवाह होने पर 02 वर्ष की सजा अथवा 1 लाख रूपए का जुर्माना अथवा दोनो का प्राविधान है। 

उक्त बातें जिला प्रोबेशन अधिकारी राकेश कुमार ने करते हुए बताया कि इस वर्ष अक्षय तृतीय 3 मई दिन मंगलवार को है। हमें सतर्क रहने की आवश्यकता है और बाल विवाह को हतोत्साहित करना है। प्रोबेशन अधिकारी कुमार ने कहा कि बाल विवाह की किसी भी घटना के सम्बन्ध में सूचना कार्यालय, जिला प्रोबेशन अधिकारी, अम्बेडकरनगर, 181 महिला हेल्पलाइन, 1098 चाइल्ड हेल्पलाइन और अपने नजदीकी थाने पर दे सकते हैं। ऐसा करने से बाल विवाह जैसी कुरीति पर विराम लगेगा। 

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