बैठक में जिलाधिकारी द्वारा निम्न आदेश दिये गये। अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका को निर्देशित किया गया है कि जनपद ऑटो रिक्शा के लिए अलग-अलग स्टैण्ड का निर्धारण किया जायेगा स्टैण्ड को चिन्हित कर उनके ठेकेदार के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही किया जाये। इसके अलावा ई-रिक्शा के लिए रूट का निर्धारण किया जाये तथा प्रत्येक वाहनों की अलग-अलग कलर कोड निर्धारित किया जाये, जिससे शहर में जाम की समस्या को कम किया जा सके।
जिस स्थान /क्षेत्र में अधिक दुर्घटना हो रही है उस स्थान पर दुर्घटना बाहुला क्षेत्र का बोर्ड लगाया जाये। टेबल टॉप टाइप के स्पीड ब्रेकर बनाये जाने हेतु लोक निर्माण विभाग को निर्देशित गया। सभी विद्यालयों के सामने जेब्रा क्रॉसिंग पत्र बनाने एवं सूचनात्मक बोर्ड लगाने के निर्देश दिये गये। जनपद की 428 स्कूली वाहनों की फिटनेस होना शेष है, जिनका पंजीयन निलंबित किया जा चुका है फिटनेस फेल एवं मानक के विपरीत स्कूली वाहन यदि मार्ग पर संचालित पायी जाने पर सभी उपजिलाधिकारी, पुलिस क्षेत्राधिकारी, एआरटीओ (प्रवर्तन दल) तथा सभी थाना प्रभारी को यह निर्देशित किया गया कि ऐसे फिटनेस फेल वाहन संचालित पाये जाने पर उनको तत्काल नजदीकी थाने में निरुद्ध कर उनके चालक का ड्राइविंग लाइसेंस को निरस्त किया जाये एवं स्कूल प्रबंधन के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही किया जाये।
जनपद में संचालित सभी वाहनों पर रिफ्लेक्टर टेप अनिवार्य रूप से लगा होना चाहिए। दो पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट तथा चार पहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट का प्रयोग करने हेतु कड़े निर्देश दिये गये प्रवर्तन चेकिंग के दौरान बिना हेलमेट एवं बिना सीट बेल्ट के संचालित वाहनों के विरुद्ध अभियान चलाकर कार्यवाही किये जाने हेतु परिवहन विभाग एवं पुलिस विभाग को निर्देश दिये गये। बैठक में एआरटीओ वीडी मिश्रा, संभागीय निरीक्षक (प्राविधिक) और संबंधित विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे।
