अम्बेडकरनगर। अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) अशोक कुमार कनौजिया द्वारा उप निबन्धक कार्यालय, अकबरपुर अम्बेडकरनगर का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय मौके पर जगदंबा शुक्ला उप निबन्धक अकबरपुर तथा मु० तन्जीम खाँ एवं अमरनाथ सोनकर, निबन्धन लिपिक उपस्थित मिले। निरीक्षण के दौरान रजिस्ट्री कराने आये हुए क्रेता एवं विक्रेता से वार्ता / पूछ-ताछ की गयी, जिसमें किसी भी व्यक्ति के द्वारा कोई आपत्ति या किसी प्रकार के दबाव की शिकायत नहीं की गयी।
विक्रय पत्र के निबन्धन के दौरान कार्यालय में अनावश्यक भीड़ लगी हुई थी, जिस पर उप निबन्धक, अकबरपुर को निर्देशित किया गया कि जिनके दस्तावेज निबन्धन हेतु प्रस्तुत हों, केवल उन्हीं के पक्षकार ही उपस्थित रहें, शेष व्यक्तियों को टोकन जारी करते हुए उनके क्रमानुसार ही पंजीकरण की कार्यवाही सुनिश्चित की जाय। साथ ही यह भी निर्देश दिये गये कि
- रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1908 के प्रावधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
- उप निबन्धक / प्रभारी उप निबन्धक द्वारा विक्रेता से भूमि विक्रय के सम्बन्ध में स्पष्ट सहमति अवश्य प्राप्त की जाए।
- यह जरूर सुनिश्चित कर लिया जाए कि बैनामे में पारम्परिक गवाह न हों, जो पैसे लेकर झूठी गवाही के लिए रजिस्ट्री ऑफिस के इर्द-गिर्द उपस्थित रहते हैं एवं ऐसे समस्त पारम्परिक गवाहों को अवश्य चिन्हित कर लिया जाए।
- ऐसे समस्त प्रकरण / बैनामे जिसमें जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित सर्किल रेट / मालियत से कम मूल्य पर बैनामा किया गया है / किया जा रहा है, उन समस्त प्रकरणों की सूचना / समस्त विवरण सहित सूची प्रत्येक मासान्त में अनिवार्य रूप से अधोहस्ताक्षरी एवं आयकर अधिकारी को उपलब्ध जाए।


