Mukhtar Ansari के बेटे Abbas Ansari को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, जमानत मंजूर, लेकिन नहीं मिलेगी जेल से रिहाई

Mukhtar Ansari के बेटे Abbas Ansari को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, जमानत मंजूर, लेकिन नहीं मिलेगी जेल से रिहाई

Abbas Ansari पर सरकारी जमीन पर कागजों में हेर फेर कर 2005 में रजिस्ट्री कराने का आरोप है. इस जमीन पर गजल होटल बना हुआ है.




पूर्वांचल के माफिया डॉन मुख्तार अंसारी से जुड़ी सबसे बड़ी खबर आई है. इलाहाबाद हाईकोर्ट से मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास अंसारी को बड़ी राहत मिली है.  इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अब्बास अंसारी की जमानत अर्जी की मंजूर कर ली है. हाईकोर्ट ने सुनवाई पूरी होने के बाद 9 नवंबर को फैसला सुरक्षित किया था. 


सरकारी जमीन पर कागजों में हेर फेर कर 2005 में रजिस्ट्री कराने का आरोप है. इस जमीन पर गजल होटल बना हुआ है. जिस पर प्रशासन ने पहले कार्रवाई भी की है. मामले में गाजीपुर कोतवाली में एफआईआर दर्ज कराई गई है. अब्बास अंसारी की दलील थी कि जमीन की रजिस्ट्री के वक्त उनकी उम्र महज 13 साल थी.


कोर्ट में आरोपी ने कहा कि  यह रजिस्ट्री उनकी मां आफशां अंसारी ने अब्बास अंसारी के नाम पर कराई थी. मामले में गाजीपुर जिला कोर्ट ने अब्बास अंसारी की जमानत अर्जी खारिज कर दी थी. जिसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की गई थी.


अब्बास अंसारी के अधिवक्ता उपेंद्र उपाध्याय ने जमानत अर्जी पर बहस की थी.जस्टिस राजबीर सिंह की सिंगल बेंच ने फैसला सुनाया है.  हालांकि जमानत मिलने के बावजूद अभी अब्बास अंसारी जेल से बाहर नहीं आ सकेगा.  अब्बास अंसारी के खिलाफ अभी आर्म्स एक्ट का मामला पेंडिंग है.


आर्म्स एक्ट मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच से अर्जी खारिज होने के बाद मामला अब सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है. आर्म्स एक्ट मामले में भी जमानत मिलने पर ही जेल से बाहर आने का रास्ता साफ होगा.

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