अम्बेडकरनगर : नई गाड़ी पर लिखवा सकते हैं अपने पुराने वाहन का नंबर

अम्बेडकरनगर : नई गाड़ी पर लिखवा सकते हैं अपने पुराने वाहन का नंबर


अम्बेडकरनगर। (रेनबोन्यूज समाचार सेवा)। ऐसे वाहन स्वामी जिनके लकी नंबर वाले वाहन अब कबाड़ हो चुके हैं, वे अपने इस पुराने वाहन का नंबर नई गाड़ी पर लिखवा सकते हैं। यह परिवहन विभाग की स्क्रैप पालिसी से संभव हो सका है। कबाड़ हो चुके वाहन को स्क्रैप सेंटर में देने के बाद उसका नंबर वाहन स्वामी दोबारा उपयोग कर सकेंगे। इसके लिए वाहन स्वामी को परिवहन विभाग द्वारा निर्धारित शुल्क जमा करने के साथ ही अन्य शर्तें पूरी करनी होगी।

15 वर्ष पुराने कामर्शियल और 20 वर्ष पुराने ऐसे निजी वाहन, जिन्हें कबाड़ घोषित कर इन्हें स्क्रैप सेंटर भेजा जा चुका है, ऐसे वाहन स्वामी अपनी इच्छानुसार पुराने वाहन का नंबर नए वाहन पर हासिल कर सकेंगे। उपसंभागीय परिवहन विभाग में करीब तीन लाख बाइक, सात हजार कार, 600 स्कूली बस, तीन हजार टैक्सी समेत दो हजार से अधिक ट्रकों का पंजीयन है। अब ये वाहन स्वामी भी इस योजना का लाभ उठा सकेंगे।

स्क्रैप पालिसी के तहत जिन वाहन स्वामियों का पुराना वाहन कबाड़ घोषित हो जाएगा, वे नए वाहन पर उसका रजिस्ट्रेशन नंबर ले सकेंगे। पुराने वाहन के रजिस्ट्रेशन नंबर को नए वाहन में लेने के लिए परिवहन विभाग ने नियम निर्धारित किए हैं। इसके अंतर्गत अगर किसी पुराने वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर नए वाहन में लेना है तो उसका रजिस्ट्रेशन कम से कम तीन वर्ष पुराना होना चाहिए। 

एआरटीओ बीडी मिश्र ने जानकारी देते हुए बताया कि परिवहन अधिकारी कार्यालय में जिस नाम से पुराना वाहन रजिस्टर्ड है, उसी नाम से नए वाहन का भी रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। इसके बाद ही इस सुविधा का लाभ उठा सकेंगे। स्क्रैप पालिसी के तहत अपने पुराने वाहनों को स्क्रैप सेंटर में देने पर प्रमाण पत्र भी विभाग में जमा करना होगा। वाहन स्वामी विभाग की सभी शर्तें पूरी कर कबाड़ हुए वाहन का पंजीयन नंबर अपने नए वाहन के लिए हासिल कर सकते हैं।

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